जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े मामले में मियां अब्दुल कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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श्रीनगर, 12 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े मामले में मियां अब्दुल कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

यह कार्रवाई उन पर लगे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपों के चलते की गई है। मियां कयूम को 31 दिसंबर 2009 को शहीदगंज पुलिस थाना में दर्ज एक एफआईआर के तहत आरोपी बनाया गया था, जिसमें उन्हें कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था।

सूत्रों के अनुसार, 31 दिसंबर 2009 को होटल जहांगीर, श्रीनगर में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष फिरोज अहमद खान और अन्य अलगाववादी नेताओं ने भारत विरोधी भाषण दिए थे। इस सेमिनार में आसिया अंद्राबी, शब्बीर अहमद नजर, और मियां अब्दुल कयूम जैसे प्रमुख अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर का भविष्य पाकिस्तान से जोड़ने और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी कानून लागू करने की बात की। उनके भाषणों और नारेबाजी ने उपस्थित भीड़ को भारत की अखंडता के खिलाफ उकसाया और कश्मीर को भारत से अलग करने की अपील की।

इस घटना के बाद शहीदगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 120-बी, 121, 153-ए और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मियां कयूम के घर पर छापेमारी की, जहां से प्रतिबंधित साहित्य, हिज्बुल मुजाहिदीन के लेटरहेड, एक प्रेस नोट और उर्दू में एक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया गया। इन दस्तावेजों में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सामग्री थी।

पुलिस ने इस संबंध में मियां कयूम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत कार्रवाई की है।

इसके साथ ही श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को शहर भर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की छापेमारी और कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।