Kharinews

खाड़ी देशों के लिए अधिक यात्रा किराया : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा

Sep
28 2023

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देशों के लिए हवाई यात्रा किराए में कटौती या अधिकतम सीमा तय करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं केरल प्रवासी एसोसिएशन और अन्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का सहारा लेना उचित होगा।

 याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियां किराया बढ़ाकर भारतीय यात्रियों को दंडित कर रही हैं, जबकि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। केएमएनपी लॉ के वकील कुरियाकोस वर्गीस और वी. श्याममोहन के माध्यम से दायर याचिका में भारतीय विमानन अधिनियम के नियम -135 को चुनौती दी गई है, जो एयरलाइंस को टिकट की कीमतें तय करने का अधिकार देता है।

इसमें कहा गया है कि एयरलाइन को टैरिफ तय करने की अबाधित शक्ति दी गई है, क्योंकि टैरिफ निर्धारण पर कोई दिशानिर्देश या स्पष्टता नहीं है। एसोसिएशन ने एयरलाइन कंपनियों की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) को एक विस्तृत और विस्तृत प्रतिनिधित्व दायर करने की छूट देते हुए याचिका को वापस ले लिया। 2022 में, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की कि एयरलाइंस के वाणिज्यिक हितों और यात्रियों के हित के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, साथ ही कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को किराए पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अत्यधिक न हो, एयरलाइनों द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाए।

Related Articles

Comments

 

मध्य प्रदेश चुनाव : बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में अब एसडीएम पर गिरी गाज

Read Full Article

Subscribe To Our Mailing List

Your e-mail will be secure with us.
We will not share your information with anyone !

Archive