नई दिल्ली, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बहु-विवाह और निकाह हलाला जैसी इस्लामिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से सोमवार को इंकार कर दिया।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बहु-विवाह और निकाह हलाला जैसी इस्लामिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से सोमवार को इंकार कर दिया।
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