Kharinews

सिंगापुर में 31 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोप में भारतीय को जेल

May
26 2023

सिंगापुर, 26 मई (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इसने अपने नियोक्ता से 5.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर (31 करोड़ रुपये) की ठगी की थी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक एक निर्माण फर्म में 47 वर्षीय सहायक शिपिंग मैनेजर हुसैन नैना मोहम्मद को गुरुवार को 2.5 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के नौ मामलों में दोषी ठहराया गया।

सजा सुनाए जाने के दौरान, शेष राशि से जुड़े आरोपों सहित 16 अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया।

हुसैन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपने माता-पिता के घरेलू खचरें को पूरा करने के लिए भारत में पैसे भेजे थे।

हुसैन का काम अपने वरिष्ठों को विक्रेता की सिफारिशें करना था। उसने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया कि वह अल रहमान एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडिंग (एरेट) नामक कंपनी में भागीदार है।

इसके बजाय, उसने एरेट के साथ-साथ अपने पिता की फर्म को समुद्री बीमा, माल-अग्रेषण सेवाओं और प्लास्टिक घटकों के लिए अपने नियोक्ता के विक्रेता होने की सिफारिश की।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अगर नियोक्ता को हितों के टकराव के बारे में पता होता, तो वह इन फर्मों के साथ काम नहीं करता।

हुसैन द्वारा सुझाई गई कंपनियों ने अपने विक्रेताओं के रूप में यूट्रॉकान को सेवाएं प्रदान कीं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप यूट्राकॉन को को कम से कम 500,000 सिंगापुरी डॉलर का नुकसान हुआ।

हुसैन ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने केवल यूट्राकॉन से कुछ कमाने के लिए फर्म की स्थापना की थी।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में, उन्होंने इंडस ग्लोबल लाइन (आईजीएल) के लिए माल-अग्रेषण सेवाओं के लिए यूट्राकॉन को बढ़े हुए कोटेशन जमा करने के लिए एक अवैध समझौता किया, इसके कारण यूट्राकॉन के साथ 375,000 सिंगापुरी डॉलर की ठगी की गई।

मई 2014 और नवंबर 2017 के बीच छह मौकों पर, हुसैन ने गलत तरीके से 142,000 सिंगापुरी डॉलर जमा किए।

--आईएएनएस

सीबीटी

Related Articles

Comments

 

आंध्र प्रदेश में महिला ने घर पर किया पति का दाह संस्कार

Read Full Article

Subscribe To Our Mailing List

Your e-mail will be secure with us.
We will not share your information with anyone !

Archive