झारखंड में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में चुनाव आयोग की हिदायत, नियम तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई

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रांची, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ बैठक में चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और नियम-कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने पार्टियों के प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका उल्लंघन करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से ‘सुविधा’ ऐप बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के तहत सभी प्रपत्र और आवेदन भर सकते हैं। इसके जरिए नामांकन के दिन के लिए आरओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। इसके साथ इस माध्यम से प्रत्याशियों का ब्योरा भरने एवं एफिडेविट बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों पर त्वरित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

पार्टी प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है। प्रत्याशियों को खर्च के ब्योरा की पंजी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी। इस पंजी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन संबंधित सभी निर्देशों को समझते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराएं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ‘क्या करें, क्या नहीं करें’ की निर्देशिका जारी की गई है। इसका अनुपालन कर किसी प्रकार के संशय से बचा जा सकता है।

इस अवसर पर सिस्टम एनालिस्ट एसएन जमील ने निर्वाचन में उपयोग आने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।