बीजिंग, 31 मई (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय, सीमा शुल्क प्राधिकरण और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपकरण विकास विभाग ने प्रासंगिक वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण के कार्यान्वयन पर एक अधिसूचना जारी की, जो आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी।
घोषणा में कहा गया है कि ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्यात नियंत्रण कानून’, ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी व्यापार कानून’ और ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सीमा शुल्क कानून’ के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने तथा अप्रसार जैसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, चीनी राज्य परिषद और केंद्रीय सैन्य आयोग की मंजूरी के साथ, एयरोस्पेस संरचनात्मक भागों और इंजन निर्माण से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी, गैस टरबाइन इंजन (गैस टरबाइन निर्माण) संबंधी उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी, स्पेस सूट का छज्जा संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी और अति-उच्च आणविक भार पॉलीथीन फाइबर से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करने का निर्णय लिया गया।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)