मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाने पर रिमाइंडर पत्र भेजा और 10 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर डिक्लेरेशन सब्मिट करने के संबंध में स्मारक पत्र जारी किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि आपका (राहुल गांधी) ध्यान 7 अगस्त के इस कार्यालय पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख है, जो कथित रूप से अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने से संबंधित हैं।
उस पत्र में आपसे अनुरोध किया गया था कि आप संबंधित मतदाताओं का विवरण, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
अनुरोध है कि हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के अंदर इस कार्यालय को दें, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।
इससे पहले हरियाणा के सीईओ ने रिमाइंडर पत्र जारी कर कहा था कि आप शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के भीतर राज्य के चुनाव आयोग कार्यालय में दें, ताकि मामले की जांच पड़ताल हो सके।