वॉशिंगटन, 20 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एजेंडे को बड़ा झटका देते हुए यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके ज्यादातर बड़े टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के इमरजेंसी कानून के तहत उनके पास भारत समेत दुनिया भर में अमेरिका के व्यापार सहयोगियों पर बड़े आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।
यह निर्णय एक दुर्लभ उदाहरण है जब रूढ़िवादी नेतृत्व वाली अदालत ने ट्रंप के कार्यकारी अधिकारों के उपयोग पर अंकुश लगाया। पोलिटिको के मुताबिक, अदालत ने 6-3 के फैसले में टैरिफ को रद्द करते हुए इसे ट्रंप के आर्थिक कार्यक्रम के एक प्रमुख हिस्से की बड़ी अस्वीकृति बताया।
चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की ओर से लिखते हुए कहा कि राष्ट्रपति एकतरफा तौर पर अनलिमिटेड अमाउंट, ड्यूरेशन और स्कोप के टैरिफ लगाने की बहुत ज्यादा पावर का दावा करते हैं। दावा किए गए अधिकार के दायरे, इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए साफ कांग्रेसनल ऑथराइजेशन की पहचान करनी चाहिए। रॉबर्ट्स ने जोड़ा कि 1977 का वह कानून, जिस पर ट्रंप ने भरोसा किया, आवश्यक कांग्रेस की स्वीकृति से ‘कमतर’ है।
द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि न्यायाधीशों ने माना कि 1977 के आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के कानून के तहत राष्ट्रपति को लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों से आयातित वस्तुओं पर व्यापक शुल्क लगाने का अधिकार नहीं था।
द हिल ने अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े टैरिफ के बड़े हिस्से को खारिज कर दिया और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के एक सिद्धांत को खत्म कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड को फिर से बनाने के लिए इमरजेंसी कानून का उनका इस्तेमाल गैर-कानूनी था।
जजों ने ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के बड़े इस्तेमाल को खारिज कर दिया, जो 1970 के दशक का एक कानून है जो राष्ट्रपति को ‘असामान्य और असाधारण’ खतरे वाली राष्ट्रीय आपात स्थितियों में आयात को ‘विनियमित’ करने की अनुमति देता है।
रॉबर्ट्स के अनुसार, हम अर्थशास्त्र या विदेश नीति के मामलों में कोई विशेष विशेषज्ञता का दावा नहीं करते। हम केवल वही सीमित भूमिका निभाते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद III द्वारा हमें सौंपी गई है। उस भूमिका को पूरा करते हुए हम मानते हैं कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।
ट्रंप ने कनाडा, चीन और मेक्सिको सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने तथा विश्वभर के दर्जनों व्यापारिक साझेदारों पर तथाकथित पारस्परिक टैरिफ लगाने को उचित ठहराया था। भारत पर ट्रंप ने 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
द हिल ने बताया कि ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के लगभग 50 साल के इतिहास में टैरिफ लगाने की कोशिश की है।
स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे क्षेत्रों पर अलग कानूनी प्रावधानों के तहत लगाए गए क्षेत्र-विशिष्ट टैरिफ इस मामले का हिस्सा नहीं थे और वे प्रभावी बने रहेंगे। इस फैसले से कंपनियों द्वारा पहले से चुकाए गए टैरिफ के अरबों डॉलर वसूलने की कोशिशें शुरू होने की उम्मीद है।
द हिल के अनुसार, फैसले से पहले कॉस्टको, टोयोटा ग्रुप के कुछ हिस्सों, रेवलॉन और सैकड़ों दूसरी कंपनियों ने अपने दावों को बचाने के लिए केस फाइल किए थे।
हालांकि, यह फैसला प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रास्ते बने हुए हैं। कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, और प्रेसिडेंट दूसरे मौजूदा कानूनों के तहत ड्यूटी को सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं।
नेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 में राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी के दौरान असाधारण विदेशी खतरों से निपटने का अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। पिछले कई दशकों में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने के बजाय पाबंदियां लगाने के लिए किया गया है, जिससे यह मामला ट्रेड पॉलिसी में एग्जीक्यूटिव पावर का एक अहम टेस्ट बन गया है।

