नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में कथित तौर पर सीवर मिश्रित दूषित पानी की सप्लाई के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस गंभीर मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है तथा मामले पर नाराजगी भी जताई है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। बोर्ड की ओर से बताया गया कि पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
यह याचिका हौज खास निवासी अभिएसुमत गुप्ता द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 30 मई से उनके घर और आसपास के कई मकानों में बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हौज खास के एक्स और वाई ब्लॉक क्षेत्र में जलापूर्ति लाइन में सीवर का पानी मिल रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।
याचिका में कहा गया है कि दूषित पानी पीने और इस्तेमाल करने के कारण परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया और संबंधित अधिकारियों से संपर्क की कोशिश भी बेअसर रही।
याचिका के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रभावित परिवारों को पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के उपयोग के लिए पैकेज्ड पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सभी की नजरें 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

