कलकत्ता, 23 जून (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी मांगते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी।
यह याचिका न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में दाखिल की गई थी। इसमें अभिषेक बनर्जी ने लगभग एक सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत से उस पाबंदी में ढील देने का अनुरोध किया था, जिसके तहत कथित भड़काऊ बयान देने के मामले में उनकी यात्रा पर रोक लगाई गई थी।
अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस मामले में आगे की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।
इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जा चुके हैं। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति मिली थी। यह आदेश कोयला तस्करी मामले से जुड़े एक प्रकरण में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अदालत ने दिया था।
मौजूदा मामला बिधाननगर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से दिए गए भड़काऊ बयान से संबंधित है। इस मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। अब उन्होंने इसी प्रतिबंध में राहत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
टीएमसी सांसद की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा आवश्यक है, और इसके लिए सीमित अवधि की अनुमति मांगी गई है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें यात्रा की अनुमति दे दी।
अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वह पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। विभिन्न कानूनी मामलों और राजनीतिक विवादों के बीच उनकी विदेश यात्रा से जुड़ा यह मामला अदालत के समक्ष आया था।
फिलहाल, कोर्ट की अनुमति के बाद उनके विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और अदालत में इस पर आगामी सुनवाई होनी है।

