Friday, July 31, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दिल्ली सरकार सख्त, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को मिलेगी राहत, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर लागू नहीं

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को बड़ी राहत दी है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध में भागीदारी के आधार पर अब कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से इस आदेश की जानकारी साझा की गई। पोस्ट में बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों के सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी। जिन लोगों पर सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है, उनकी रिहाई की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। यानी जिन लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, या जो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए हैं, उन्हें इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। यह छूट केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले आम नागरिकों के लिए है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर यह आदेश लागू होता है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी को लेकर भविष्य में भी कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ऐसे सभी मामलों को बंद माना जाएगा और इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।

दिल्ली सरकार के इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और सिर्फ विरोध में शामिल होने के कारण लोगों पर मुकदमे नहीं चलाए जाने चाहिए।

गृह विभाग ने सभी संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। जिन लोगों के मामले अदालतों में लंबित हैं, उनकी फाइलों की जल्द समीक्षा कर उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।