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पंजाब में हिरासत में मारपीट के आरोपों पर एनएचआरसी सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब में हिरासत में मारपीट और यातना के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिसमें पंजाब पुलिस कर्मियों पर एक पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के साथ हिरासत में मारपीट, यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है।

शिकायत के अनुसार, पीड़ित सुनाम के गांव शेरों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के “लोक मिलनी” कार्यक्रम के दौरान पंजाब में नशे के मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर काला झंडा दिखा रहा था। इसके बाद उसे कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

मामले पर आयोग के माननीय सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार किया। पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव, डीजीपी, एसपी संगरूर और जिलाधिकारी संगरूर को तत्काल जांच करने और दो सप्ताह के भीतर बिंदुवार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने पीड़ित का तत्काल मेडिको-लीगल परीक्षण कराने, संबंधित पुलिस परिसर के सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह और बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित कॉपी पेन ड्राइव में जमा करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को एफआईआर और हिरासत के रिकॉर्ड, हिरासत/पूछताछ से जुड़े सभी पुलिस कर्मियों का विवरण और पीड़ित के परिवार के सदस्यों से संबंधित आरोपों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य भौतिक साक्ष्यों को तुरंत सुरक्षित और संरक्षित किया जाए।