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सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कॉटन कॉर्पोरेशन के अधिकारी और उनकी पत्नी को सुनाई कठोर कारावास की सजा

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हैदराबाद, 12 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कॉटन कॉर्पोरेशन (भारतीय कपास निगम) के अधिकारी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई के अनुसार, एजेंसी ने यह मामला 3 नवंबर 2016 को दर्ज किया था। आरोप था कि वारंगल स्थित भारतीय कपास निगम में कपास खरीद अधिकारी अधिकारी रहे मजेती वेंकट भवानी प्रसाद ने 2010 से 2015 की अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति जुटाई।

सीबीआई ने बताया कि आरोपी अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी प्रियंका की मिलीभगत से परिवार के सदस्यों के नाम पर 94.17 लाख रुपए की संपत्ति और आर्थिक संसाधन जमा किए। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 291.73 प्रतिशत अधिक थी। जांच के दौरान वे इन संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 7 मई 2018 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई।

सीबीआई कोर्ट ने आरोपी अधिकारी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, उनकी पत्नी मजेती प्रियंका को चार साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।