आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त की जाए या नहीं, कोर्ट में 22 नवंबर को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ईडी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई टल गई, जिसमें एजेंसी ने भगोड़े कारोबारी की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

संजय भंडारी रक्षा सौदों से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी हैं। संजय को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि भंडारी की जो संपत्तियां भारत में मौजूद हैं, वे उनकी या उनकी कंपनियों से सीधे तौर पर जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें जब्त किया जाना चाहिए।

पिछली सुनवाई में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि संजय भंडारी से जुड़ी संपत्तियों पर अब तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इससे साफ है कि इन संपत्तियों पर किसी और का कानूनी अधिकार नहीं है और ऐसे में वे कानूनन जब्ती के योग्य हैं।

भंडारी के वकील की ओर से कहा गया कि ईडी ने अपने जवाब में ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं जो पहले दाखिल नहीं किए गए थे।

ईडी ने इस पर जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने साफ किया है कि सभी दस्तावेज कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किए गए हैं और अदालत की अनुमति से ही उपयोग में लाए जाएंगे।

ईडी ने दोहराया कि संजय भंडारी से संबंधित संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई हैं और उन्हें जब्त करना आवश्यक है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

अब अदालत इस पूरे विवाद पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगी। उस दिन यह तय किया जाएगा कि ईडी को भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

गौरतलब है कि संजय भंडारी के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग की जांच कई साल से जारी है। उस पर रक्षा सौदों से जुड़े कमीशन लेने और काले धन को विदेशों में छिपाने के आरोप हैं।