आतिशी वीडियो मामले में पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर जवाब भेजा

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चंडीगढ़, 22 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी से संबंधित गुरु साहेब के अपमान वीडियो मामले में पंजाब पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के नोटिस का जवाब दिया है। अपने जवाब में पंजाब पुलिस ने आतिशी द्वारा सदन में गुरुओं के अपमान के वीडियो को फर्जी बताया है।

पंजाब पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि वीडियो में कहीं भी ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह एडिटेड वीडियो माहौल खराब करने की मंशा से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो से छेड़छाड़ से जुड़े कानून के तहत ही एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस ने कहा कि इस मामले में उसकी जवाबदेही कोर्ट और मजिस्ट्रेट को है।

बता दें कि सिख गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजे विवाद के बीच दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब पुलिस को नोटिस भेजा था। विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह ने इस बाबत जालंधर पुलिस कमिश्नर और पंजाब के डायरेक्टर जनरल को पत्र भी लिखा था।

इससे पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी की नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की वीडियो क्लिप के आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया।

दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), विशेष डीजीपी (साइबर अपराध), और जालंधर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए गए।

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें दावा किया गया था कि इस वीडियो में आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बहस दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी।

इसके बाद पंजाब की जालंधर पुलिस ने एक स्थानीय नेता इकबाल सिंह की शिकायत पर इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का वह अपमानजनक संदर्भ में उपयोग नहीं किया था जैसा कैप्शन में दिखाया गया था।