भोपाल में लापरवाही से क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन, थिंक गैस की तत्परता से टली बड़ी दुर्घटना

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भोपाल : 25 फरवरी 2026। शहरों में पाइपलाइन आधारित गैस आपूर्ति अब आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में भूमिगत गैस पाइपलाइन के पास बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहाँ भानपुर ब्रिज के पास एक टेलीकॉम केबल ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति और पूर्व सूचना के की गई खुदाई से सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही Think Gas की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तत्काल मौके पर पहुँची। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित पाइपलाइन सेक्शन को आइसोलेट किया, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए और संभावित खतरे को नियंत्रित किया। स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया तथा कुछ ही समय में शहर की गैस आपूर्ति सुरक्षित रूप से बहाल कर दी गई। कंपनी की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और आम नागरिकों को किसी प्रकार की गंभीर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

गौरतलब है कि Think Gas भोपाल में घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी (PNG) और वाहनों के लिए सीएनजी (CNG) की आपूर्ति हेतु व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क संचालित कर रही है। पाइपलाइन मार्गों पर स्पष्ट रूट मार्कर और चेतावनी संकेतक लगे होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने न तो खुदाई से पहले कंपनी को सूचित किया और न ही बाद में घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की खुदाई शुरू करने से पूर्व ‘डायल बिफोर यू डिग’ प्रक्रिया के तहत नगर निगम अथवा सिटी गैस कंपनी को अनिवार्य रूप से सूचना देना आवश्यक है। इसी नियम की अनदेखी को गंभीर लापरवाही मानते हुए कंपनी ने संबंधित पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही) तथा धारा 336 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालना) के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है।

कंपनी ने सभी ठेकेदारों, निर्माण एजेंसियों और नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की खुदाई से पहले टोल-फ्री नंबर 18002022999 पर संपर्क अवश्य करें। छोटी-सी सावधानी बड़े हादसे को टाल सकती है और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।