दिल्ली ब्लास्ट केस: आतंकी आमिर की एनआईए कस्टडी 7 दिन और बढ़ी

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नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी सात दिन और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अदालत का यह फैसला उस वक्त आया, जब आरोपी को उसकी 10 दिन की एनआईए रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया।

आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी के बाद अदालत से हिरासत बढ़ाने की मांग की थी ताकि उससे ब्लास्ट से जुड़े अहम सुराग और साजिश की परतें खोली जा सकें। अदालत ने पहले 10 दिन की रिमांड मंजूर की थी, जिसके दौरान एजेंसी ने उससे लंबे समय तक पूछताछ की।

एनआईए के अनुसार, आमिर उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर ने धमाके के दौरान किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आमिर ने हमलावर के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी और हमले के लिए आवश्यक तैयारियों में भी शामिल था। एजेंसी ने केस दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेने के बाद कई राज्यों में तलाश अभियान चलाया था, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

जांच एजेंसियों के दायरे में एक और बड़ा नाम डॉ. उमर नबी का आया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उमर पिछले साल से ही एक आत्मघाती हमलावर की तलाश में था और वह लगातार इस मॉड्यूल को आगे बढ़ा रहा था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में बताया कि उमर इस पूरे षड्यंत्र की योजना बना रहा था और हमलावरों की भर्ती में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

एनआईए लगातार कई राज्यों में छापेमारी कर रही है ताकि इस मॉड्यूल में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ और तकनीकी जांच ने कई नए संदिग्धों की भूमिका को उजागर किया है, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है।