हरियाणा विधानसभा में कई अहम विधेयक पारित, पूर्व विधायकों के भत्तों पर विपक्ष ने उठाया सवाल

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चंडीगढ़, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विनियोग विधेयक संख्या-4 (संशोधन) 2025 सदन में पेश किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार पर पूर्व विधायकों से जुड़े फैसलों को लागू न करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपये मेडिकल भत्ता और एक लाख रुपये यात्रा भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। पूर्व विधायक इस मुद्दे को लेकर लगातार संपर्क कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इसे तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए।

बीबी बत्रा ने वर्तमान विधायकों के यात्रा भत्ते को भी अपर्याप्त बताते हुए इसमें निश्चित बढ़ोतरी की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया।

चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि उनके क्षेत्र में बाढ़ राहत परियोजना पिछले चार वर्षों से अटकी हुई है।

इस बीच हरियाणा विनियोग विधेयक संख्या-5 (संशोधन) सदन में पारित किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।

कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि सरकार ने कॉलेजों के अनुबंधित अध्यापकों को सेवा सुरक्षा दी है, लेकिन वेतन और अन्य लाभों को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि, विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

इसके बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, इसलिए उनकी मांग अधिक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संशोधन से निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने नॉन-अटेंडिंग कोर्स, बिना प्रैक्टिकल परीक्षा के डिग्रियां देने और हरियाणा से बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा यहां परीक्षा कराने जैसे मामलों पर सरकार से सख्त निगरानी की मांग की।

कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में अत्यधिक फीस वसूली जा रही है। सरकार को फीस निर्धारित करनी चाहिए और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। उन्होंने प्रशासक की नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए।

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि शिक्षा में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने आशंका जताई कि संशोधन के कारण नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी में देरी हो सकती है और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विपक्ष के सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज में दखल नहीं देगी, बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सदन में पारित कर दिया गया।

इसके अलावा हरियाणा आबादी देह स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन और संसाधन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि इस विधेयक से राज्य के करीब 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए डेढ़ हजार पटवारियों की नियुक्ति की जाएगी और शिकायत निवारण के लिए विशेष सेल बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आबादी देह पर बने मकानों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा, जिससे लोग कर्ज ले सकेंगे और उसे बेच भी सकेंगे। सदन ने इस संशोधन विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 भी सदन में चर्चा के लिए रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।