भुवनेश्वर, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने से विधायकों के वेतन-भत्तों में तीन गुना तक बढ़ोतरी हो गई है।
वेतन और भत्तों में यह वृद्धि 5 जून 2024 से प्रभावी होगी। यह वृद्धि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतकों सहित सभी प्रमुख पदाधिकारियों पर लागू होगी।
नए प्रावधानों के तहत पूर्व विधायकों को भी उच्च पेंशन और भत्तों का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत विधायकों का मासिक मूल वेतन 35,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया है।
इसके अलावा विधायकों को अब प्रतिमाह 40 हजार रुपए की जगह 98,000 रुपए सत्कार भत्ता मिलेगा।
इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के दौरे, लोक सेवा भवन में कार्यक्रमों, परिवहन और चिकित्सा व्यय सहित अन्य भत्तों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
पूर्व विधायक अब लगभग 1.17 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन और अतिरिक्त भत्तों के हकदार हैं।
विशेष रूप से मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 3.74 लाख रुपए होगा, जिसमें 1 लाख रुपए का मूल वेतन, 1.83 लाख रुपए का सत्कार भत्ता और 91,000 रुपए कार भत्ता शामिल हैं।
अन्य पदाधिकारियों का वेतन पद के आधार पर 3.50 लाख रुपए से 3.68 लाख रुपए प्रतिमाह के बीच है।
ये विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किए गए और बिना किसी विरोध के पारित हो गए। वरिष्ठ बीजद नेता और पार्टी की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पूर्व विधायकों को अपनी सामाजिक और वित्तीय जरूरतों के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
भाजपा विधायक ओम प्रकाश मिश्रा ने भी इस फैसले का समर्थन किया और इसे राज्य विधानमंडल के लिए एक आवश्यक और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया।

