मिजोरम: 21 अप्रैल को होंगे आइजोल नगर निगम चुनाव

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आइजोल, 18 मार्च (आईएएनएस)। मिजोरम राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि 19 सदस्यीय आइजोल नगर निगम (एएमसी) के चुनाव 21 अप्रैल को होंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त एच. लालथलांगलियाना ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि एएमसी चुनावों के लिए वैधानिक अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकनों की जांच और चुनाव चिह्नों का आवंटन 27 मार्च को होगा, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। मतों की गिनती 27 अप्रैल को की जाएगी।

हालांकि, नगरपालिका का मौजूदा कार्यकाल 1 मार्च को समाप्त हो गया था, लेकिन एसईसी ने प्रशासनिक कारणों से चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था, जिसमें राज्य विधानसभा का बजट सत्र शामिल था और चल रही राज्य बोर्ड परीक्षाएं भी शामिल थीं। बजट सत्र 16 मार्च को समाप्त हो गया है।

मुख्य विपक्षी दल, मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने सभी 19 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

एसईसी के अधिकारियों के अनुसार, 19 वार्डों में 1.26 लाख महिलाओं सहित 2.39 लाख से अधिक मतदाता नगर निगम चुनावों में अपना वोट डालने के पात्र हैं।

फरवरी 2021 में हुए पिछले एएमसी चुनावों में, एमएनएफ ने 11 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, उसके बाद जेडपीएम 6 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीतीं।

एसईसी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) भी जारी की है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एमसीसी बुधवार को चुनाव घोषणा की तारीख से प्रभावी हो गई है और 30 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों को छोड़कर, ऐजोल नगर पालिका के अंतर्गत सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों या निगमों में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या चयन सहित किसी भी प्रकार की भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया को एसईसी की पूर्व स्वीकृति के बिना शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, नगर पालिका के भीतर एमसीसी अवधि के दौरान अधिकारियों के तबादलों या नियुक्तियों की अनुमति नहीं है। चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए गए किसी भी तबादले के आदेश को एसईसी से विशेष लिखित अनुमति के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता है।