पांवटा साहिब में दिन के समय खनन वाहनों की एंट्री पर रोक, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही होगा संचालन

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नाहन, 10 मार्च (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में यातायात व्यवस्था सुधारने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शहर में अब दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अब ट्रक, टिप्पर और डंपर सहित खनन सामग्री से जुड़े सभी भारी वाहन केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही निर्धारित मार्गों पर चल सकेंगे। पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने इस संबंध में जानकारी दी।

एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि यह आदेश सिरमौर के उपायुक्त द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में दिन के समय भारी वाहनों के लगातार संचालन से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब की मुख्य सड़कों पर दिनभर खनन सामग्री से लदे भारी भरकम वाहनों के दौड़ने से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी। इसके अलावा ऐसे वाहन कई बार सड़क दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रहे थे, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही थी।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दिन के समय बड़ी संख्या में खनन वाहनों की आवाजाही से शहर का यातायात प्रभावित हो रहा है और आम नागरिकों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं।

प्रशासन के मुताबिक इस मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जनहित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि शहर की मुख्य सड़कों पर दिन के समय खनन सामग्री से लदे वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाए।

जिला प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से पांवटा साहिब में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका में भी कमी आएगी। अधिकारियों ने आगे कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।