गुरुग्राम, 6 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़ा एक्शन लिया है। 6 मार्च 2026 को ईडी ने मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 206.40 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर दिया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कामसपुर में स्थित लगभग 8.3 एकड़ जमीन के टुकड़े और विभिन्न वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। ये संपत्तियां टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी जुड़ी कंपनियों के नाम पर दर्ज हैं।
ईडी की जांच दिल्ली पुलिस और दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 26 एफआईआर और आरोपपत्रों पर आधारित है। आरोपों के मुताबिक, टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर्स और प्रबंधकों ने घर खरीदने वालों को ठगा है। कंपनी ने सोनीपत में कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जिनमें 2005 से 2014 के बीच 14,105 ग्राहकों से एडवांस बुकिंग के रूप में लगभग 4,619.43 करोड़ रुपए लिए गए।
हालांकि, कई प्रोजेक्ट्स में भारी देरी हुई। चार प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, जबकि एक प्रोजेक्ट ‘पार्क स्ट्रीट’ अभी भी अधूरा पड़ा है। 16-18 साल की देरी के बावजूद ग्राहकों को फ्लैट्स/यूनिट्स का कब्जा नहीं मिला। जांच में सामने आया कि प्रमोटर्स ने ग्राहकों से जमा फंड को प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय सब्सिडियरी कंपनियों और जमीन मालिक कंपनियों को एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दिया। फंड का इस्तेमाल कंपनी के लोन चुकाने, अन्य निवेश और व्यक्तिगत कार्यों में भी किया गया।
इस फंड डायवर्जन के कारण प्रोजेक्ट्स में निर्माण रुक गया, जिससे ग्राहकों को समय पर संपत्ति नहीं मिल पाई। इससे पहले इस मामले में कंपनी और जुड़ी इकाइयों की 45.48 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी हैं। अब कुल कुर्की मूल्य 251.88 करोड़ रुपए हो गया है।
ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध कमाई को रोकने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। आगे जांच जारी है, जिसमें फंड के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य पहलुओं की पड़ताल होगी। इस तरह के रियल एस्टेट फ्रॉड केस में ईडी ने हाल के महीनों में कई बड़ी कार्रवाई की हैं, जैसे अंसाल प्रॉपर्टीज, अम्रपाली ग्रुप आदि के खिलाफ।

