जम्मू-कश्मीर: एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी के खिलाफ जारी किया वारंट

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अनंतनाग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ अनंतनाग कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

अनंतनाग की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अनंतनाग पुलिस के अनुरोध पर लेवार, श्रीगुफवारा निवासी जफर भट उर्फ ​​खुर्शीद के खिलाफ सामान्य गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

जफर भट प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य है और वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज कई आतंकवाद संबंधी मामलों में शामिल रहा है।

न्यायालय ने अनंतनाग पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। यह घटनाक्रम फरार आतंकवादियों को न्याय के कठघरे में लाने और जिले में शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनंतनाग पुलिस के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है।

अनंतनाग पुलिस आम जनता से भी अपील करती है कि इस फरार आतंकवादी की गतिविधि या संपर्क से संबंधित कोई भी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आतंक की जड़े उखाड़ने के लिए राज्य पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। शांति ने अभूतपूर्व प्रगति को संभव बनाया है और लोगों के जीवन में समृद्धि लाई है।

उन्होंने कहा, “वामपंथी उग्रवाद की जड़ें ध्वस्त हो गई हैं और भारत तीव्र आर्थिक विकास से प्रेरित प्रगति के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। आतंकवादी सहायता प्रणालियों को नष्ट करने और सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रयास सराहनीय हैं।