केरल : सीएम विजयन की बेटी ने हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने के लिए अपील दायर की

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तिरुवनंतपुरम, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा की जा रही जांच में नया मोड़ आ गया है। वीना विजयन ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पिछले साल फरवरी में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

खंडपीठ ने एसएफआईओ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 3 दिसंबर के लिए निर्धारित की।

यह घटनाक्रम पिछले साल कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक्सालॉजिक की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने से इनकार करने की पृष्ठभूमि में आया है, जो मुख्यमंत्री विजयन के लिए एक झटका था, क्योंकि वीना विजयन कंपनी की एकमात्र निदेशक हैं। इसके बाद अदालत ने एसएफआईओ को आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए एक संक्षिप्त आदेश जारी किया, जिसका विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा।

एसएफआईओ की यह कार्रवाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा की गई एक पूर्व प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर आधारित है, जो कांग्रेस विधायक मैथ्यू कूझलनादान द्वारा एक आयकर अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट का हवाला देने के बाद शुरू हुई थी।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि एक्सालॉजिक को कोच्चि स्थित खनन कंपनी सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम की 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसएफआईओ पहले ही सीएमआरएल और केएसआईडीसी अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुका है।

अब जब अपील एक खंडपीठ के समक्ष है, तो सभी की निगाहें वीना विजयन के अगले कानूनी कदम पर टिकी हैं, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि अगर आदेश उनके खिलाफ जाता है तो वे मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगी।

संयोग से, वीना विजयन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर करने का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब यह खबर सामने आई है कि विजयन के बेटे विवेक किरण विजयन को एसएनसी लवलीन मामले में प्रवर्तन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसमें विजयन का नाम भी शामिल है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।