नूंह
31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा पर हमले के बाद नूंह में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस दबोचने में जुटी है। मंगलवार को पुलिस की एक आरोपी आमिर के साथ मुठभेड़ हुई। गोली लगने के बाद पुलिस ने उपद्रवी को दबोच लिया है। उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है।
आरोपी यात्रा में हिंसा फैलाने के बाद अपने गांव से फरार हो गया था। अपराध जांच शाखा की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस को फिर से सूचना मिली थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कि हिंसा का आरोपी आमिर तावडू के पहाड़ में एक खंडहर में छुपा हुआ है। उसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश में खंडहर में छापेमारी की तो उसने पुलिस को देखकर गोली चला दी।
जवाबी कार्रवाई में आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। पुलिस आरोपी की हालत में सुधार होने के बाद उससे उसके साथियों के बारे में पूछताछ करेगी।आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं।
इससे पहले 10 अगस्त को भी पुलिस ने नूंह हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर किया था. आरोपियों मुनसैद और सैकूल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था. एनकाउंटर में सैकुल के पैर में गोली लगी थी.
क्या है नूंह हिंसा का मामला?
गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था. प्रशासन से इसकी इजाजत भी ली गई थी. मगर, यात्रा के दौरान इस पर पथराव हो गया. देखते ही देखते दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी. माहौल इतना गर्मा गया कि सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई. साइबर थाने पर भी हमला किया गया. फायरिंग भी हुई. पुलिस पर भी हमला हुआ. नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई. इसके बाद हिंसा की आग नूंह से फरीदाबाद-गुरुग्राम तक फैल गई.
प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर
नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने बुलडोजर चलाया था. प्रशासन ने नूंह में रोहिंग्याओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था. इसके अलावा एक होटल, रेस्टोरेंट भी गिरा दिया था. प्रशासन का आरोप था कि होटल और रेस्टोरेंट की छतों से पथराव किया गया था. नूंह में 162 स्थाई और 591 अस्थाई निर्माण गिराए गए थे. हालांकि, बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.