Tuesday, June 16, 2026
SGSU Advertisement
Home राज्य नेशनल लोक अदालत 09 मई को, बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में...

नेशनल लोक अदालत 09 मई को, बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में मिलेगी भारी छूट

0
50

भोपाल : 30 अप्रैल/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 09 मई 2026 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरणों एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों को समाप्त करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। कंपनी ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्‍व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र ‘‘नेशनल लोक अदालत‘‘ 09 मई 2026 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।