चेन्नई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। टीवीके के दो वरिष्ठ पदाधिकारी, महासचिव आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार ने 27 सितंबर को पार्टी नेता और अभिनेता विजय द्वारा संबोधित एक चुनावी रैली के दौरान करूर में हुई भीषण भगदड़ के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ का रुख किया। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी।
याचिका में दोनों ने कहा है कि यह हादसा पूरी तरह से अनहोनी और दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे भारी भीड़ और पुलिस कर्मियों की कमी थी। सभा में अनुमति से कहीं अधिक लोग शामिल हो गए थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई।
टीवीके के नेताओं और अधिकारियों ने बार-बार कहा था कि महिलाओं और बच्चों को सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
आनंद और नर्मल कुमार ने साफ किया कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे राजनीतिक कारणों से बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए हैं।
याचिका में बताया गया है कि पुलिस ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी थी। 25 तारीख तक आयोजकों को भी सभा के लिए उचित स्थान आवंटित नहीं किया गया था। सभा स्थल के पास एक एम्बुलेंस मार्ग भी था, लेकिन पुलिस ने भीड़ को उस रास्ते के अंदर आने की अनुमति दे दी।
इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व सभा में घुसकर टीवीके नेता विजय पर जूते फेंके। साथ ही, कुछ हथियारबंद लोग पूर्व नियोजित तरीके से सभा में दाखिल हुए और हमला किया। पुलिस ने घटनास्थल पर बीच-बीच में ही कार्रवाई की और अचानक बिजली काट दी गई।
पक्षकारों ने कहा कि उनका कोई भी आपराधिक कृत्य में हिस्सा नहीं था, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
याचिका दायर हो चुकी है और इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को मदुरै हाईकोर्ट में होने की उम्मीद है।