गुवाहाटी, 3 दिसंबर ( आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम के इनकम टैक्स अफसर खुर्शीद खान और उनकी पत्नी की करीब 31.76 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी के गुवाहाटी जोनल ऑफिस ने 29 नवंबर को इसके लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया।
यह कार्रवाई सीबीआई की उस एफआईआर के आधार पर हुई, जिसमें खुर्शीद खान पर अपने पद का दुरुपयोग कर भारी अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 27 दिसंबर 2021 को गुवाहाटी की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से खुलासा हुआ कि 2014 से 2019 के बीच आरोपी दंपति ने अपनी घोषित आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाई। उन्होंने बिना किसी वैध कारण के बैंक खातों और डाकघर में लाखों रुपए नकद जमा किए। काले धन को सफेद करने के लिए फंड की लेयरिंग की गई।
खेती से होने वाली झूठी कमाई दिखाई गई, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट का फर्जी दावा किया गया और सरकारी बिलों के नाम पर फर्जी रीइंबर्समेंट लिया गया। पत्नी के नाम पर कपड़े सिलाई का कारोबार दिखाकर भी काली कमाई को वैध बताया गया।
सबूत मिटाने के लिए उन्होंने अपनी निजी डायरी में भी मनगढ़ंत और झूठी एंट्री की थीं ताकि अवैध संपत्ति को कानूनी दिखाया जा सके। ईडी ने इन सभी तरीकों से कमाए गए पैसे से अर्जित बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य चल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और खुर्शीद खान की अन्य संपत्तियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।

