गुजरात: साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क पर कार्रवाई, 34 से अधिक अवैध खातों की पहचान

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अहमदाबाद, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। क्राइम ब्रांच ने साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को बाधित करने के अपने प्रयासों में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘म्यूल अकाउंट्स’ पर राज्यव्यापी कार्रवाई तेज कर दी है।

इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन अपराध की आय को स्थानांतरित करने और उसे वैध बनाने के लिए किया जाता था।

एजेंसी ने चल रहे अभियान के तहत तीन एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न केवल साइबर अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनकी गतिविधियों को सक्षम बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाने का संकेत है।

क्राइम ब्रांच ने चल रही कार्रवाई से संबंधित परिचालन विवरण जारी किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 34 से अधिक अवैध खातों की पहचान की जा चुकी है और उनकी गहन जांच की जा रही है। इन अवैध खातों के संचालन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

जांचकर्ता दो अलग-अलग बैंकों के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लापरवाही या मिलीभगत ने इन खातों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया या नहीं।

इसके अलावा, 18 सिम कार्ड विक्रेताओं की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है, जिन पर फर्जी तरीकों से सिम कार्ड जारी करके अवैध खातों के संचालन में मदद करने का आरोप है। जांच के विस्तार के साथ ही जब्त किए गए खातों और उनके व्यापक नेटवर्क का विस्तृत वित्तीय और डिजिटल विश्लेषण किया जा रहा है।

दर्ज किए गए मामलों में उन व्यक्तियों और संगठित समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो साइबर घोटालों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यम के रूप में काम करने वाले फर्जी खातों को किराए पर देने या संचालित करने में शामिल हैं।

जांचकर्ताओं ने वित्तीय संस्थानों की भूमिका की भी जांच करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया है, और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बैंक अधिकारी जानबूझकर मिलीभगत या गंभीर लापरवाही के माध्यम से इन खातों को खोलने और दुरुपयोग करने में संलिप्त थे।

इस कार्रवाई में नियामक जवाबदेही पर भी विशेष बल दिया गया है। यदि बैंक, डिजिटल प्लेटफॉर्म या अन्य मध्यस्थ अनिवार्य अनुपालन मानदंडों जैसे कि केवाईसी प्रक्रियाओं या संदिग्ध लेनदेन की निगरानी का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो अपराध शाखा मामले को गुजरात साइबर ट्रिब्यूनल (निर्णय अधिकारी) के समक्ष उठाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ औपचारिक रिपोर्ट दर्ज की जाएगी ताकि उन्हें उचित कानूनी और वित्तीय दंड का सामना करना पड़े। प्रवर्तन के साथ-साथ, अपराध शाखा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है।

यह मानते हुए कि संस्थागत कमियां अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी में योगदान देती हैं, एजेंसी पात्र नागरिकों को लापरवाह मध्यस्थों के खिलाफ मुआवजे के दावे दायर करने में सहायता करेगी, जिससे पीड़ितों को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

यह गहन अभियान एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले तंत्र को समाप्त करना, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करना है।