नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की मांग की थी, ताकि वो देशभर में अपने खिलाफ चल रहे केस से निपटने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर सकें।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसे केजरीवाल के लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय के लिए विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने केजरीवाल द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आपत्ति जताई। आवेदक सप्ताह में पांच बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है।
मैनुअल के अनुसार, सप्ताह में एक ही बैठक किए जाने की मंजूरी अदालत की ओर से मिली है। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में दो बैठकें कर सकते हैं।
सीएम केजरीवाल को फिलहाल दो बैठकें करने की मंजूरी मिली हुई है।
इस बीच, ईडी ने कहा, “अब अगर कोई जेल से सरकार चलाने के बारे में सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से उसे अधिक तवज्जो देने का कोई मतलब नहीं बनता है।”