Monday, July 13, 2026
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राहुल गांधी के बयान का एक्सपर्ट्स ने कर दिया फैक्ट-चेक, यूपीए की ‘रियायतों’ की दिलाई याद

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नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का यह आरोप कि मौजूदा सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड और टैरिफ फ्रेमवर्क को लेकर ‘भारत को बेच दिया है’ और भी ज्यादा दमदार होता, अगर उनकी अपनी पार्टी का रिकॉर्ड कुछ और कहानी न कहता। ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है।

विश्लेषकों के मुताबिक, दूसरों पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाने से पहले, यह दोबारा देखना जरूरी है कि 2008 में क्या हुआ था, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बातचीत की और साइन किए, जिसे यूपीए अक्सर एक ऐतिहासिक डिप्लोमैटिक जीत मानती है।

123 एग्रीमेंट को एक ऐसी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया था, जो भारत के तथाकथित ‘न्यूक्लियर आइसोलेशन’ को खत्म कर देगी। सच में, इसने ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स के दरवाजे खोले और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से छूट हासिल की। ​​बदकिस्मती से, वह एक्सेस साफ, जरूरी कमिटमेंट के साथ आया, जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल दिया, जिसे आज भी आलोचक बहुत ज्यादा दखल देने वाला बताते हैं।

एग्रीमेंट के तहत, भारत को एक फॉर्मल ‘सेपरेशन प्लान’ जमा करना था। यह कोई सिंबॉलिक इशारा नहीं था। भारत को अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिविलियन और मिलिट्री स्ट्रीम में बांटना था और पूरे सिविलियन प्रोग्राम को परमानेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) सेफगार्ड के तहत रखना था।

उस समय 22 में से 14 पावर रिएक्टर, जिसमें भविष्य की सिविलियन फैसिलिटी भी शामिल थीं, ‘हमेशा के लिए’ इंस्पेक्शन के तहत लाए गए थे। आसान शब्दों में कहें तो, भारत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े हिस्से को लगातार इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के लिए खोल दिया गया।

विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिका ने अपनी उम्मीदें साफ कर दीं। उसने बयान में कहा, “भारत ने अपनी मिलिट्री और सिविल एक्टिविटीज को अलग करने और पूरे सिविल प्रोग्राम को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए पेश करने का वादा किया है।”

न्यूक्लियर वॉचर्स का कहना है कि हाइड एक्ट, जो एक यूएस डोमेस्टिक कानून है और जिसने डील को लागू किया, उसके तहत यूएस प्रेसिडेंट को भारत के बर्ताव के बारे में यूएस कांग्रेस को सालाना कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होती थी। वे आगे कहते हैं कि असल में, भारत के सॉवरेन प्रोग्राम का एक पहलू विदेशी लेजिस्लेटिव जांच के दायरे में आ गया।

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर हमेशा के लिए सेफगार्ड्स और पाबंदियों पर सहमत होकर, भारत ने उन लिमिट्स को मान लिया, जो उसके लॉन्ग-टर्म थ्री-स्टेज न्यूक्लियर विजन और क्लोज्ड फ्यूल साइकिल स्ट्रैटेजी पर असर डालती थीं। इसके अलावा, यह अरेंजमेंट भारत के न्यूक्लियर टेस्टिंग पर एकतरफा रोक से जुड़ा था, जिससे अस्थिर रीजनल सिक्योरिटी माहौल में स्ट्रेटेजिक रुकावटें पैदा हुईं।

उस समय, यूपीए ने इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में से एक बताया था। एक्सपर्ट्स का कहना है, “फिर भी आज, वही पॉलिटिकल लीडरशिप उस सरकार की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है जो ट्रेड की शर्तों पर ट्रांसपेरेंट, आपसी सहमति से और पार्लियामेंट की निगरानी में बातचीत कर रही है।” उनके मुताबिक, ‘बेचने’ के बड़े आरोप इतिहास के हिसाब से खोखले लगते हैं।