अहमदाबाद, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दो ड्रग तस्करों को 15 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
आधिकारिक बयान के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अहमदाबाद जोनल यूनिट ने शेख मोहम्मद सोहेल अब्दुल कादर (निवासी सैयद वाडा, खानपुर, अहमदाबाद) और नदीम शेख (निवासी गोलवाड लाल बंगला, शाहपुर, अहमदाबाद) के खिलाफ सजा सुनिश्चित कराई।
एनसीबी के अधिकारियों ने पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर 11 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाली ट्रेन नंबर 22953 (गुजरात एक्सप्रेस) से पहुंचने पर दोनों आरोपियों को रोका।
एक अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के पास से 504 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया। एनसीबी के अनुसार, दोनों को उसी दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत अपने-अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने नशीले पदार्थ की खरीद और परिवहन में अपनी भूमिका का खुलासा किया।
जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यात्रा रिकॉर्ड, होटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन के आधार पर साजिश और अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी की पूरी कड़ी स्थापित की गई।
जांच पूरी होने के बाद 4 मई 2024 को विशेष एनडीपीएस कोर्ट, सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद में एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धाराओं 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15 साल की सख्त कैद और प्रत्येक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में जनता से सहयोग की अपील दोहराई है। नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन या व्यापार से जुड़ी किसी भी जानकारी को नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर 1933) पर साझा किया जा सकता है। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।

