श्रीनगर, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने गुरुवार को जमीन और नौकरी के झूठे वादे करने के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
क्राइम ब्रांच कश्मीर के एक बयान में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर के तहत धारा 420 आरपीसी के तहत श्रीनगर के रहने वाले बशीर अहमद भट पुत्र अब्दुल गनी भट के खिलाफ लघु वाद न्यायाधीश न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की है।
बयान में कहा गया है कि जनवरी 2019 में श्रीनगर के तैलबल जिले के अस्थानपोरा निवासी बशीर अहमद भट पर शिकायतकर्ताओं से धोखाधड़ी करके बड़ी रकम लेने का आरोप लगाया गया था।
उसने जम्मू में जेडीए की जमीन दिलाने और शिकायतकर्ताओं के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था।
हालांकि, वह जमीन देने और नौकरी दिलाने के अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहा।
बाद में हुई जांच में पता चला कि बशीर अहमद भट ने जानबूझकर शिकायतकर्ताओं को धोखा दिया और झूठे आश्वासनों के जरिए बेईमानी से उनकी रकम हासिल की।
एकत्रित साक्ष्यों से धारा 420 आरपीसी के तहत धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध हुआ।
तदनुसार, न्यायिक निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया।
आम जनता को आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों से सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की सूचना सीधे कश्मीर के आर्थिक अपराध शाखा (जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल वहीद शाह को देने की सलाह दी जाती है।
यदि कोई आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, तो वह ईमेल के माध्यम से भी अपराध शाखा को अपनी शिकायत भेज सकता है।
क्षेत्रीय पुलिस के पास जिन विशेष अपराधों के लिए समर्पित कर्मचारियों की कमी है, उनकी जांच के लिए अपराध शाखा तैनात की गई है, क्योंकि कार्यकारी पुलिस आतंकवाद-विरोधी अभियानों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।
अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर पुलिस का हिस्सा है, और इसके कर्मचारियों में वित्तीय अपराधों और अन्य असामान्य आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी शामिल हैं।

