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विदेशी कर्मचारियों के बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर विचार कर रहा है ईपीएफओ

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नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को बताया की वह अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना के तहत कवर करने के बारे में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर “आगे की कार्यवाही पर सक्रिय रूप से” विचार कर रहा है।

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा, “ईपीएफओ को कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की जानकारी है। फैसला अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 43ए के विशेष प्रावधानों के बारे में है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है। ईपीएफओ फैसले पर आगे की कार्यवाही पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।”

ईपीएफओ ने बताया कि वर्तमान में भारत का 21 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता है। इन समझौतों से इन देशों के कर्मचारियों के लिए सतत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित होती है। जब इन देशों के नागरिक एक-दूसरे के यहां रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा में निरंतरता बनी रहती है।

बयान में कहा गया है कि ये समझौते भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।