Friday, May 29, 2026
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आमजन सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ कंपनी का करें सहयोग

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विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति सतर्कता बरतें

भोपाल, 27 मई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता बरतने और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कंपनी का सहयोग करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं को सजगता और सावधानी के माध्यम से रोका जा सकता है।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युत उपकरणों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। साथ ही भवन निर्माण, कॉलोनी निर्माण एवं सड़क विस्तार जैसे कार्यों के दौरान विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि विद्युत उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना अथवा चोरी करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी तत्काल नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र को दी जाए तथा आमजन सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे गैरकानूनी कार्यों को रोकने में सहयोग करें।

कंपनी ने बताया कि कई बार कॉलोनियों के विद्युतीकरण के दौरान कॉलोनाइजर अपनी सुविधा के अनुसार बिजली के खंभे स्थापित कर देते हैं। वहीं सड़क विस्तार के दौरान सड़क की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, लेकिन बिजली के खंभों और सड़क के बीच सुरक्षित दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं।

इस संबंध में कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियम विरुद्ध कार्यों की रोकथाम सुनिश्चित की जाए तथा विद्युत सुरक्षा एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण एवं विस्तार के दौरान यदि कोई संस्था या व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग के दौरान यदि कहीं सड़क, भवन या अन्य स्ट्रक्चर का निर्माण नियम विरुद्ध पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता, एजेंसी एवं भवन स्वामी को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सुरक्षित अंतराल बनाए रखने के लिए रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाए।

यदि निर्धारित अवधि में सुरक्षित दूरी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो संबंधित पक्ष के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नई विद्युत लाइनों के निर्माण के दौरान सड़क, भवन अथवा अन्य संरचनाओं से निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए ही कार्य कराया जाए। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनने वाली सड़कों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों का अंतराल यदि सड़क निर्माण के कारण कम हो रहा हो तो संबंधित एजेंसी को खंभों की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव एवं नोटिस भेजा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षित अंतराल बनाए रखने के बाद ही सड़क निर्माण कार्य किया जाए।