Monday, June 15, 2026
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आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े चार आरोपी 22 जून तक हिरासत में भेजे गए

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नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मामले में चार आरोपियों को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को आरोपी हरविंदर सिंह, मंजीत सिंह, गगनदीप सिंह और आंग कामी लामा को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ये सभी आरोपी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।

दिल्ली पुलिस ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क मॉड्यूल मामले में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन पर यूएपीए लगाया है। इन सभी आरोपियों से 16 दिनों तक पूछताछ भी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े चार आरोपियों को पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया।

आरोप है कि ये संदिग्ध देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमला करना था। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में तीन आरोपी पंजाब के लुधियाना और एक आरोपी नेपाल के काठमांडू से है। पकड़े गए लोगों का मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन सामने आया है।

सभी गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। इन चारों को दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने एक कथित पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किया था।

जांचकर्ताओं का दावा है कि इन चारों के दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से संबंध थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों और संचालकों के निर्देश पर काम कर रहे थे। दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के दौरान जांचकर्ताओं ने संदिग्धों से भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथगोले, ग्लॉक पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किया था।

अब तक की जांच के अनुसार, आतंकी मॉड्यूल ने कथित तौर पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब के विभिन्न शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों सहित कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी।