नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना के एसएचओ को निर्देश दिया है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाकर्ताओं की शिकायत को बुधवार शाम 5 बजे तक केस डायरी में दर्ज किया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा, “उन्होंने 23 जुलाई को संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी, लेकिन अब तक पुलिस ने शिकायत का डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध नहीं कराई।”
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से उस दिन शिकायत का डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं की जा सकी। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि याचिकाकर्ताओं को बुधवार को ही शिकायत का डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्र भाषा को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ऐसे ‘एक्स’ यूजर को नोटिस जारी किए। साथ ही, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ को निर्देश दिया कि फ्लैग किए गए पोस्ट को हटाए या भारत में एक्सेस बंद करे।
नोटिस में कहा गया कि संबंधित सामग्री का इस्तेमाल प्रमुख हस्तियों और अन्य व्यक्तियों की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मामले में स्पेशल सेल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(3), 353(2) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
नोटिस में यह कहा गया कि आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री के प्रसार से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुंचने का आरोप है। साथ ही, कहा गया कि ऐसी सामग्री का ऑनलाइन उपलब्ध रहना सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अनावश्यक राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर सकता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है।

