Friday, July 31, 2026
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मुंबई: घर के अंदर नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म, आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार

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मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ उसके ही रिश्तेदार द्वारा घर के अंदर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है।

दरअसर, पुणे के इंदापुर तहसील अंतर्गत आने वाले भिगवण पुलिस स्टेशन क्षेत्र से शुक्रवार को एक घिनौनी वारदात सामने आई, जहां मौजे भादलवाड़ी गांव में 14 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने उसके 67 वर्षीय सगे चाचा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शिवाजी चंद्रकांत दणाने (उम्र 67 वर्ष) ने पीड़िता के मंदबुद्धि और नाबालिग होने का फायदा उठाते हुए, अपने घर में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। घटना की शिकायत पीड़िता की मां मंगल तुपे ने दर्ज कराई है।

इस मामले में भिगवण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, मामले से जुड़ी आगे की जांच भिगवण पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सोमनाथ शेंडगे कर रहे हैं।

बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित एक दूसरे मामले में गुरुवार को वाराणसी की पॉक्सो अदालत ने बच्चे के यौन शोषण के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का नाम रवि कुमार पटेल है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूचना अनुभाग ने गुरुवार को बताया कि अदालत ने रवि कुमार पटेल को आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कई गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया। इनमें दुष्कर्म, गंभीर यौन उत्पीड़न यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चे का इस्तेमाल, बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफिक मटीरियल को रखना और आपराधिक साजिश शामिल हैं।

यह मामला सीबीआई ने जून 2022 में दर्ज किया था। शुरुआत में आरोप इलेक्ट्रॉनिक रूप में बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएएम को इकट्ठा करने, भेजने और प्रकाशित करने से जुड़े थे। जांच जांच आगे बढ़ने पर सीबीआई को पता चला बला कि आरोपी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न भी किया है।