Wednesday, August 26, 2026
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जम्मू-कश्मीर: एसआईए ने 1998 में 23 कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच फिर से शुरू की

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श्रीनगर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। 28 साल बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने 1998 के वांधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू की है, जिसमें गांदरबल जिले में 23 कश्मीरी पंडित मारे गए थे।

एसआईए के एक बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े कई मामलों की जांच फिर से शुरू की है, जिसमें वंधामा हत्याकांड भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच का मकसद उन आतंकवादियों और उनके साथियों की पहचान करना और इस हत्याकांड में उनकी भूमिका का पता लगाना है।

25 जनवरी 1998 को, आतंकवादी मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के वंधामा गाँव में कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुस गए और 23 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें नौ महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों का एक समूह गांव में आया, समुदाय के लोगों से बातचीत की और पंडित परिवारों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

पीड़ित चार परिवारों से थे जो 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद फैलने के बावजूद घाटी में ही रुक गए थे। पुलिस ने गांदरबल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन यह मामला लगभग तीन दशकों तक अनसुलझा रहा।

पुलिस ने बताया कि यह हत्याकांड लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया था।

वंधामा मामले की जांच फिर से शुरू करना, अनसुलझे आतंकी मामलों की दोबारा जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसके साथ ही, एसआईए ने टीका लाल टपलू और जस्टिस नीलकंठ गंजू की 1989 में हुई हत्याओं की जांच भी फिर से शुरू की है।

टपलू, जो एक जाने-माने वकील और जम्मू-कश्मीर में भाजपा के उपाध्यक्ष थे, की सितंबर 1989 में श्रीनगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस गंजू, जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट को मौत की सजा सुनाई थी, की 4 नवंबर 1989 को हरि सिंह स्ट्रीट पर संदिग्ध जेकेएलएफ आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि एसआईए ने हाल ही में इन दोबारा शुरू की गई जांचों के तहत जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की 1990 में हुई हत्या की जांच भी पूरी कर ली है और 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें प्रतिबंधित जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को उनके अपहरण और हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है।

–आईएएनेस

एससीएच