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जुड़वां बच्चों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होगा गैंगस्टर काला जठेड़ी, कोर्ट ने दी 7 घंटे की कस्टडी पैरोल

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नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को मानवीय आधार पर राहत देते हुए 7 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है। अदालत के आदेश के अनुसार, काला जठेड़ी 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में हरियाणा के सोनीपत जिले स्थित अपने गांव जठेड़ी जा सकेगा।

अदालत ने यह अनुमति उसकी जुड़वां बेटियों के जन्म के बाद आयोजित होने वाले धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिए दी है। बताया गया है कि दोनों बेटियों का जन्म आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) प्रक्रिया के जरिए हुआ है।

काला जठेड़ी इस समय दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को पैरोल अवधि के दौरान सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसे वापस जेल लाया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले 30 जून को रोहिणी कोर्ट ने भी काला जठेड़ी को मानवीय आधार पर चार घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी, ताकि वह अपनी पत्नी और नवजात जुड़वां बेटियों से मुलाकात कर सके। उस समय अदालत ने अस्पताल और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच के बाद बच्चों के जन्म और उपचार की पुष्टि होने पर यह राहत दी थी।

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। प्रसव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर सी-सेक्शन के जरिए डिलीवरी करानी पड़ी थी।

उल्लेखनीय है कि काला जठेड़ी ने 12 मार्च 2024 को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी की थी। उस समय भी उसे शादी में शामिल होने के लिए अदालत से कस्टडी पैरोल मिली थी और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव निवासी काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हत्या, रंगदारी, फिरौती और जमीन कब्जाने सहित 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल अदालत द्वारा दी गई कस्टडी पैरोल के तहत वह अपनी जुड़वां बेटियों से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेगा।