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मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके विधायक की एक वोट से जीत के खिलाफ डीएमके नेता की याचिका खारिज की

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चेन्नई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की उस चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र से टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति की जीत को चुनौती दी थी।

विधानसभा चुनाव में शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र से टीवीके की ओर से चुनाव लड़ने वाले श्रीनिवास सेतुपति को सिर्फ एक वोट के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। श्रीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री और डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट मिले।

श्रीनिवास सेतुपति की जीत को चुनौती देते हुए पेरियाकरुप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसलिए हारा हुआ घोषित किया गया, क्योंकि शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाले गए पोस्टल बैलेट तिरुपत्तूर जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में भेज दिए गए थे।

जस्टिस जी.के. इलानथिरायण ने टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। सेतुपति की ओर से यह तर्क दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान उनके नंबर से होती है, न कि उनके नाम से। साथ ही यह भी कहा गया कि पोस्टल बैलेट वाले लिफाफों पर निर्वाचन क्षेत्र का नंबर, नाम और जिला स्पष्ट रूप से लिखा होता है और चुनावी याचिका में किए गए इस दावे का कोई आधार नहीं था कि पोस्टल बैलेट किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में भेज दिया गया था।

डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की ओर से यह तर्क दिया गया कि चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग वाली टीवीके विधायक की याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए जज ने टीवीके विधायक श्रीनिवासा सेतुपति की जीत को चुनौती देने वाली पेरियाकरुप्पन की चुनावी याचिका को खारिज कर दिया।