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राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को दी राहत, नागौर एफआईआर मामले में सख्त कार्रवाई पर रोक

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जयपुर, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत दी है। नागौर जिले के कुचेरा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने बेनीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

यह आदेश जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बेनीवाल ने अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है।

यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुचेरा में हुई एक राजनीतिक रैली से जुड़ा है। आरोप है कि उस समय प्रशासन द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इस संबंध में 4 मई 2024 को कुचेरा थाने में सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर में लगाई गई धाराएं गैरकानूनी सभा, लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ते में बाधा या खतरा पैदा करने जैसे आरोपों से संबंधित हैं।

सुनवाई के दौरान हनुमान बेनीवाल के वकीलों ने दलील दी कि यह मामला एक राजनीतिक विरोध से जुड़ा है और इसमें हिंसा या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। वकीलों ने कहा कि विरोध चुनावी समय में एक राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा था और एफआईआर के मामले में सख्त कार्रवाई से राहत मांगी।

दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा।

कोर्ट की यह टिप्पणी कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है, काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कार्यवाही अभी भी लंबित है और कोर्ट का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं बल्कि अंतरिम राहत है।