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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पटियाला नगर निगम के वार्ड 15 और 58 में फिर होंगे चुनाव

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पटियाला, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला नगर निगम के चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 28 सितंबर 2026 को पारित अपने पुराने आदेश के पैरा 11 और 12 में संशोधन करते हुए इन दोनों वार्डों को भी दोबारा चुनाव करवाने के दायरे में शामिल कर लिया है।

16 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। यह आदेश पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की दलीलें सुनने के बाद पारित किया गया।

वहीं, अदालत ने धर्मकोट नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 और 11 को दोबारा चुनाव करवाने की सूची में शामिल करने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जस्टिस निर्मलजीत कौर की रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि धर्मकोट के वार्ड नंबर 10 और 11 इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन वार्डों को दोबारा चुनाव के दायरे में शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

यह मामला नवदीप कौर एवं अन्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संबंधित आवेदनों का निपटारा करते हुए पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाने का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश के बाद पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में दोबारा चुनाव होंगे, जबकि धर्मकोट के वार्ड नंबर 10 और 11 को लेकर दायर मांग खारिज कर दी गई है।