SGSU Advertisement
Home कानून सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व सीएम विजयन के खिलाफ जांच पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व सीएम विजयन के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह के लिए लगाई रोक

0
4

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास को बड़ी राहत दी। अदालत ने तीनों के खिलाफ कोचीन मिनरल्स एंड रुलाइट लिमिटेड (सीएमआरएल)-एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के मामले में चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगाई है।

यह रोक एक हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि पिनाराई विजयन इस मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सिंगल-जज के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील कर सकें। हाईकोर्ट की सिंगल जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सिफारिश के आधार पर विजयन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

कथित सीएमआरएल-एक्सलॉजिक रिश्वत मामले में केरल हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केरल हाईकोर्ट की डबल बेंच से इस मामले में सुनवाई करने को कहा। साथ ही, हाईकोर्ट की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा, “राज्य सरकार ने पहले ही शुरुआती जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। इसलिए, हाईकोर्ट को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और विजयन का पक्ष सुने बिना एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देना चाहिए था।”

यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के बीच हुए वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी का दावा है कि सीएमआरएल कंपनी ने पिनाराई विजयन की बेटी वीणा की बंद हो चुकी कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस’ को आईटी परामर्श सेवाओं की आड़ में 2.78 करोड़ रुपए का अवैध या फर्जी भुगतान किया था।

केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 9 अक्टूबर को इस मामले में केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार ब्यूरो (वीएसीबी) को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास की अपील को खारिज कर दिया था।