दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह विच्छेद के बावजूद स्कूल रिकॉर्ड में पिता के अधिकार को रखा बरकरार

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नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विवाह विच्छेद से माता और पिता की उनके बच्‍चे के स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्शाने की पैतृक स्थिति खत्म नहीं हो जाती है।

एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मां को बच्चे की मां के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है, लेकिन यह उसे स्कूल के दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराने के पिता के अधिकार से इनकार करने का अधिकार नहीं देता है।

अदालत ने स्कूल को माता-पिता दोनों के नाम दर्शाने और दो सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

उस व्यक्ति ने बच्चे के पिता के रूप में पहचाने जाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए स्कूल को अपने रिकॉर्ड सही करने का निर्देश देने की मांग की थी। कुछ वैवाहिक विवादों के बावजूद जून 2015 में तलाक की डिक्री द्वारा उनकी शादी को रद्द कर दिया गया, अदालत ने कहा कि माता-पिता की स्थिति कायम है।

कटु रिश्ते और उसके वर्तमान पति द्वारा बच्चे को स्वीकार करने पर आधारित मां की भावनात्मक आपत्तियां, याचिकाकर्ता को बच्चे के पिता के रूप में अधिकार से वंचित करने के लिए अपर्याप्त मानी गईं।