दिल्ली पुलिस ने प्रेम विवाह धोखाधड़ी मामले में ‘बंगाली बाबा’ को गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि स्वयंभू तांत्रिक “बंगाली बाबा” को उनके व्यक्तिगत मुद्दों, खासकर प्रेम विवाह और विवाहेतर संबंधों से संबंधित मुद्दों को हल करने की आड़ में कई महिलाओं को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला 37 वर्षीय हारुन उर्फ ‘बंगाली बाबा’ अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को “तांत्रिक” के रूप में पेश करता था और दावा करता था कि पारिवारिक विवादों, रिश्तों की समस्याओं और यहां तक कि व्यावसायिक मुद्दों को भी सुलझाने में सक्षम है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “यह बाबा हताश और अंधविश्‍वासी लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था।”

एक बार संपर्क करने पर हारुन पीड़ितों को उनकी समस्याओं के अचूक समाधान का आश्‍वासन देता था और उनसे विभिन्न यूपीआई खातों के जरिए ऑनलाइन धन हस्तांतरित करने का अनुरोध करता था।

अधिकारी ने कहा, “इसके बाद उसने फोन कॉल पर एक अनुष्ठानिक कार्य शुरू किया, मंत्रों का पाठ करके यह भ्रम पैदा किया कि उनके मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। हालांकि, यह महज़ दिखावा होता था।”

जैसे-जैसे दिन बीतते गए, पीड़ितों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया, वे फिर से हारुन के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें और अधिक पैसे की मांग का सामना करना पड़ा।

जब कुछ लोगों ने बात मानने से इनकार कर दिया, तो हारुन ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।

हारुन की आपराधिक गतिविधियां पहली बार 2018 में सामने आई थीं, जब उस पर सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। 2019 तक साकेत कोर्ट ने उसके खिलाफ लंबित मामलों की सूची में शामिल करते हुए उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम, रोहित मीणा ने कहा : “घोषित अपराधियों के लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए, जो कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं, हमने एक टीम का गठन किया, जिसने आपराधिक देनदारियों से बचने वाले पीओ को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया।”

एक गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने हारुन का पता लगा लिया, जिसके साथ उसकी चार साल की मायावी कहानी खत्‍म हो गई।

डीसीपी ने कहा, “उसे हिरासत में ले लिया गया है और उस पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी देने से संबंधित आरोप लगाए जाएंगे।”

–आईएएनएस

एसजीके/