मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया

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चेन्नई, 6 जनवरी (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया।

यह फैसला जस्टिस जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के दिए गए आदेश को सही ठहराया।

सिंगल जज ने पहले मंदिर अधिकारियों को सालाना कार्तिगई त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने दीपक स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था।

यह विवाद मदुरै के पास एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान तिरुपरनकुंड्रम में पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका से शुरू हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दीप जलाना मंदिर और कार्तिगई दीपम समारोहों से जुड़ी एक पुरानी धार्मिक प्रथा है, और इस प्रथा का ऐतिहासिक आधार है।

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने तर्क दिया कि पहाड़ी की चोटी पर दीप स्तंभ के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है।

उन्होंने यह चिंता भी जताई कि दीप जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी से जुड़ी कुछ संवेदनशील बातें हैं, जहां एक दरगाह भी है।

सिंगल जज के सामने सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के दावों का खंडन करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश किए। इसमें तिरुपरनकुंड्रम मंदिर देवस्थानम द्वारा 1961 में प्रकाशित एक किताब के संदर्भ शामिल थे, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का जिक्र था।

इसी मटेरियल पर भरोसा करते हुए, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिका मंजूर कर ली और निर्देश दिया कि दीप जलाया जाए। इस आदेश को चुनौती देते हुए, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की।

अपील खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों पर कड़ी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि यह दलील कि दीप जलाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह दावा भी खारिज कर दिया कि पहाड़ी पर लगा दीप खंभा दरगाह का है। अदालत ने कहा कि ऐसे दावे के समर्थन में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है।