आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने से रोका

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मुंबई, 31 जनवरी (आईएएनएस)। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में आगे जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप से रोक दिया है। हालांकि कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड कभी भी जमा किया जा सकता है।

आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा होने के बाद आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता के बाद कार्रवाई की गई है।

आरबीआई के आदेश में कहा गया है, “पीपीबीएल ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है।” .

आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा, 29 फरवरी, 2024 के बाद बैंक द्वारा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

आदेश के अनुसार, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी से पहले समाप्त किया जाना है।

आदेश में आगे कहा गया है कि सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) का निपटान 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।