सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री से जुड़े एसएनसी लवलिन मामले को अंतिम सुनवाई के लिए एक मई को किया सूचीबद्ध

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नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 6 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े विवादास्पद एसएनसी लवलीन मामले की अंतिम सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है। 2017 से इस मामले को 36 बार स्थगित किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,“मंगलवार को 50-60 मामले होते हैं और आम तौर पर इतने मामलों में बारी नहीं आती है। एक तरीका यह है कि हम इस मामले को स्वीकार करें और इसे बुधवार को सूचीबद्ध करें।”

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, ने नई ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की अवधि दी, क्योंकि उत्तरदाताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को हाल ही में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है।

मामले में उपस्थित वकीलों में से एक ने कहा, “मामले को 2017 से 36 बार स्थगित किया गया है और सीबीआई को अपील पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की सहायता करने वाले और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा, “ऐसा नहीं है कि सीबीआई इस मामले को लेने के लिए इच्छुक नहीं है। यह अन्य आधारों पर रहा है।”

एएसजी राजू ने कहा,“क्या मैं एक छोटी सी तारीख के लिए अनुरोध कर सकता हूँ। मैं इसे थोड़ा जल्दी चाहता हूं। उम्मीद है कि इसकी सुनवाई अगले महीने होगी।”

मामले की अंतिम सुनवाई 1 मई, 2024 को तय की गई है। यह मामला पहली बार 2017 में शीर्ष अदालत में आया था, जब केरल उच्च न्यायालय ने मामले में विजयन को बरी कर दिया था।

यह तर्क देते हुए कि विजयन को मुकदमे का सामना करना चाहिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। यह मामला 1996 में इडुक्की जिले में पल्लीवासल, सेंगुलम और पन्नियार पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कनाडा स्थित एसएनसी लवलिन के साथ केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के अनुबंध में 374 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित है, जब विजयन ईके नयनार की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री थे।