आदिवासी महिला उत्पीड़न मामला : एनएचआरसी ने बंगाल सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

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कोलकाता, 31 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल सरकार को मालदा जिले के पाकुआ हाट में उत्पीड़न की शिकार दो आदिवासी महिलाओं को कुल 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

एनएचआरसी के आदेश के मुताबिक, मुआवजे की रकम दोनों पीड़ित आदिवासी महिलाओं में बराबर-बराबर बांटी जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि आयोग का निर्देश इस सप्ताह नबन्ना राज्य सचिवालय तक पहुंच चुका है।

राज्य प्रशासन को पिछले साल बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने आदिवासी महिलाओं को परेशान करने वालों के अलावा दो पीड़ितों पर भी मामला दर्ज किया।

घटना के बाद बामनगोला पुलिस स्टेशन के तहत नालागोला पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने के आरोप में पीड़ितों पर मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद भाजपा की राज्य इकाई ने इस मामले पर बड़ा हंगामा किया और एनएचआरसी से भी संपर्क किया। इसके बाद आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों से बात की।

इसके बाद राज्य सरकार ने बामनगोला पुलिस स्टेशन के चार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करके शर्मिंदगी से बचने की कवायद शुरू कर दी। शुरुआत में कथित उत्पीड़न पर एक वीडियो सामने आने के बाद, राज्य की वाणिज्य और उद्योग मंत्री शशि पांजा ने दावा किया कि भाजपा मालदा मामले का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण कर रही है।

उन्होंने कहा कि मालदा की घटना चोरी का मामला था, जहां दो महिलाओं ने एक स्थानीय बाजार से कुछ चुराने की कोशिश की थी। उस प्रक्रिया में महिलाओं के एक समूह ने कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।